भारत में भूमि खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के दौरान स्टांप ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करना पड़ता है जिसकी दर हर राज्य में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। स्टांप शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क भारतीय स्टांप एक्ट 1899 तथा भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत निर्धारित किए जाते हैं। यह संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाते समय राज्य के राजस्व विभाग को भुगतान किया जाता है।
स्टांप शुल्क की राशि संपत्ति हस्तांतरण के प्रकार पर निर्भर करती है। हम अक्सर इन करों को अनदेखा कर देते हैं जो हमारे प्लान में गड़बड़ी कर सकता है।स्टांप शुल्क लेनदेन की राशि के 8% तक हो सकता है। रजिस्ट्रेशन शुल्क सामान्यतया लेनदेन राशि के एक प्रतिशत तक होता है तथा किसी राज्य में यह ज्यादा भी हो सकता है।
आजकल हरियाणा राज्य में संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए स्टांप शुल्क ई स्टैंप के माध्यम से किया जाता है। स्टांप ड्यूटी सर्किल रेट (कलेक्टर रेट) पर निर्धारित दर अनुसार भुगतान की जाती है।विभिन्न प्रकार के संपत्ति हस्तांतरण पर हरियाणा राज्य में स्टांप शुल्क व रजिस्ट्रेशन फीस समय-समय पर निर्धारित किए जाते रहते हैं। मौजूदा समय में हरियाणा में स्टांप शुल्क की दर व रजिस्ट्रेशन फीस नीचे दिए गए टेबल अनुसार है।
Stamp Duty For Property Transfer Registration in Haryana
Deed Type | Stamp Duty(% of value of property ) | Remarks |
---|---|---|
Sale | 7 | for sale to women 5 |
Exchange | 7 | maximum of two values |
Gift | 5 | |
Settlement | 1.5 | |
Mortgage Without Possession | 1.5 | |
Equitable | 0.2445 | |
PoA | 1000 | |
Adoption | 1000 | |
Surrender of Lease | 100 | |
Trust | 100 | |
Release of Anscestral Property | 15 |
Registration Charges For Property Transfer Registration in Haryana
Property Value (In Rs) | RC (In Rs) |
---|---|
50000 | 100 |
100000 | 500 |
500000 | 1000 |
1000000 | 5000 |
2000000 | 10000 |
2500000 | 12500 |
3000000 | 15000 |
4000000 | 20000 |
5000000 | 25000 |
6000000 | 30000 |
7000000 | 35000 |
8000000 | 40000 |
9000000 | 45000 |
More than 9000000 | 50000 |
Disclaimer
This is for general information and not any legal advice. For more details you may visit related govt website.
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