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प्रॉपर्टी हस्तांतरण रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना लगता है

भारत में भूमि खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के दौरान स्टांप ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करना पड़ता है जिसकी दर हर राज्य में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। स्टांप शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क भारतीय स्टांप एक्ट 1899 तथा भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत निर्धारित किए जाते हैं। यह संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाते समय राज्य के राजस्व विभाग को भुगतान किया जाता है।

स्टांप शुल्क की राशि संपत्ति हस्तांतरण के प्रकार पर निर्भर करती है। हम अक्सर इन करों को अनदेखा कर देते हैं जो हमारे प्लान में गड़बड़ी कर सकता है।स्टांप शुल्क लेनदेन की राशि के 8% तक हो सकता है। रजिस्ट्रेशन शुल्क सामान्यतया लेनदेन राशि के एक प्रतिशत तक होता है तथा किसी राज्य में यह ज्यादा भी हो सकता है।

आजकल हरियाणा राज्य में संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लिए स्टांप शुल्क ई स्टैंप के माध्यम से किया जाता है। स्टांप ड्यूटी सर्किल रेट (कलेक्टर रेट) पर निर्धारित दर अनुसार भुगतान की जाती है।विभिन्न प्रकार के संपत्ति हस्तांतरण पर हरियाणा राज्य में स्टांप शुल्क व रजिस्ट्रेशन फीस समय-समय पर निर्धारित किए जाते रहते हैं। मौजूदा समय में हरियाणा में स्टांप शुल्क की दर व रजिस्ट्रेशन फीस नीचे दिए गए टेबल अनुसार है।


Stamp Duty For Property Transfer Registration in Haryana

Deed Type

Stamp Duty(% of value of property )

Remarks

Sale

7

for sale to women 5

Exchange

7

maximum of two values

Gift

5


Settlement

1.5


Mortgage Without Possession

1.5


Equitable

0.2445


PoA

1000


Adoption

1000


Surrender of Lease

100


Trust

100


Release of Anscestral Property

15




Registration Charges For Property Transfer Registration in Haryana


Property Value (In Rs)

RC (In Rs)

50000

100

100000

500

500000

1000

1000000

5000

2000000

10000

2500000

12500

3000000

15000

4000000

20000

5000000

25000

6000000

30000

7000000

35000

8000000

40000

9000000

45000

More than 9000000

50000


Disclaimer

This is for general information and not any legal advice. For more details you may visit related govt website.



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